श्री आनंदपुर साहिब में मीट की बिक्री का मामला - हाई कोर्ट ने जरूरी सफाई दी
चंडीगढ़, 2 मार्च (प्रोफ़ेसर अवतार सिंह) - श्री आनंदपुर साहिब को धार्मिक शहर घोषित किए जाने के बाद वहां मीट और मीट प्रोडक्ट्स की बिक्री पर प्रस्तावित बैन को लेकर फैली उलझन के बीच, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जरूरी सफ़ाई दी है, जिसमें कहा गया है कि जब तक बैन को लागू करने के बारे में सक्षम अथॉरिटी द्वारा एक अलग औपचारिक नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया जाता, तब तक मीट की बिक्री पर कोई बैन लागू नहीं माना जाएगा और व्यापारी अपना जायज़ बिज़नेस जारी रख सकते हैं।
यह आदेश श्री आनंदपुर साहिब में मीट और मीट प्रोडक्ट्स का व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों द्वारा दायर एक याचिका पर आया। याचिकाकर्ताओं ने पंजाब सरकार के 15 दिसंबर, 2025 के नोटिफ़िकेशन को चुनौती दी थी, जिसमें अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को "पवित्र शहर" घोषित किया गया था और शराब और मीट की बिक्री पर बैन का प्रस्ताव दिया गया था।

