कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव मामले में दखल देने से मना कर दिया
कोलकाता, 28 अप्रैल - कलकत्ता हाई कोर्ट ने UP कैडर के IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर एक मामले में दखल देने से मना कर दिया है। अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उनके कामों से MCC का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने कहा कि वह 29 अप्रैल तक इस मामले में दखल नहीं दे सकता।बता दें कि यूपी के चर्चित 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' और बंगाल चुनाव के पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के खिलाफ टीएमसी समर्थित याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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