हाई कोर्ट ने जोबनजीत की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक करार दिया


चंडीगढ़ 3 जून -  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मजीठा पुलिस द्वारा शिरोमणि अकाली दल (SAD) कार्यकर्ता जोबनजीत सिंह (जोबनप्रीत) की गिरफ्तारी व हिरासत को गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी करार दिया है। अदालत ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के लिखित आधार नहीं दिए थे और उसे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा था।

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