पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा, डीजल व एटीएफ को शुल्क में राहत; नई दरें 1 जुलाई से लागू

नई दिल्ली, 30 जून - सरकार ने देश में ईंधन की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स (विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) बढ़ाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पहले यह 1.50 रुपये प्रति लीटर था। डीजल पर टैक्स 14 रुपये से घटाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर 12.50 रुपये से घटाकर 7.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, नई दरें अगले 15 दिनों के लिए लागू होंगी। घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, सरकारी तेल कंपनियों के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के निर्यात पर दी गई छूट अब मॉरीशस और मालदीव तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने पश्चिम एशिया तनाव को देखते हुए 27 मार्च 2026 को डीजल और एटीएफ एवं 16 मई से पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया।

 
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