जमीनी विवाद में युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

पंचकूला, 10 सितंबर (कपिल)- वर्ष 2015 में रायपुररानी के गांव टिब्बी माजरा में जमीनी विवाद को लेकर 32 वर्षीय युवक सोम कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने करीब 11 साल बाद आरोपी गुरनाम सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और जुर्माने की सजा भी सुनाई है, जो सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
पुलिस के अनुसार गांव टिब्बी माजरा निवासी सोम कुमार रायपुररानी बिजली बोर्ड में कार्यरत था। 6 दिसंबर 2015 को उसका शव रायपुररानी की अनाज मंडी के पीछे से बरामद हुआ था। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके बाद थाना रायपुररानी पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की और चालान अदालत में पेश किया।
अदालत ने टिब्बी माजरा निवासी गुरनाम सिंह को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323/34 के तहत एक साल की कठोर कैद और 1,000 रुपये जुर्माना, धारा 341/34 के तहत एक महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 342/34 के तहत एक साल की कठोर कैद और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने बताया कि पंचकूला पुलिस गंभीर अपराधों में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच कर अदालत में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराध चाहे कितना भी पुराना हो, आरोपियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।
  

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