अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद: SIT ने चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली, 2 नवंबर  - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की इस जानकारी पर गौर किया कि विशेष जांच दल (SIT) ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि अब स्थानीय अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।
UP सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि SIT की जांच में यह सामने आया है कि मंदिर में चंदे की गिनती के दौरान उसमें हेराफेरी की गई थी।
मेहता ने बताया कि कुछ आरोपियों ने हेराफेरी की गई रकम से संपत्तियां खरीदी हैं, जबकि अन्य ने इस रकम को बैंकों में जमा कर रखा है।
पीठ ने इन बातों को रिकॉर्ड पर लिया और उन याचिकाकर्ताओं को, जिन्होंने चंदे में हेराफेरी की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, राम मंदिर फंड हेराफेरी मामले की सुनवाई के दौरान अयोध्या की स्थानीय अदालत की मदद करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि उसने राम मंदिर चंदा हेराफेरी मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक नई याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें यह तय करने की मांग की गई थी कि क्या राम मंदिर उसी जमीन पर बना है, जिसका फैसला मुख्य अयोध्या विवाद मामले में हुआ था।
21 सितंबर को, अयोध्या राम मंदिर में चंदे की कथित हेराफेरी की जांच कर रही कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अदालत को सूचित किया था कि वह 25 सितंबर तक या उससे पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर देगी।

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