ग्रीन पटाखे जलाएं, खास समय का पालन करें: दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की
नई दिल्ली, 6 नवंबर दिवाली से पहले, दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार के आसपास सीमित समय के दौरान दिल्ली-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें।
जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) ने एक आदेश में कहा, "ग्रीन पटाखे सिर्फ 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच जलाने की इजाज़त होगी। इन तय समय के बाहर पटाखे जलाना पूरी तरह मना है।" यह आदेश गुरुवार को मुख्य सचिव राजीव वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग के बाद आया है।
आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, हेल्थ सेंटर, वृद्धाश्रम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरे नोटिफाइड साइलेंस ज़ोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना पूरी तरह मना है। इसमें कहा गया है, "सिर्फ़ CSIR-NEERI-सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकेंगे, जो CSIR-NEERI वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। सभी बॉक्स ठीक से सील होने चाहिए और उन पर वैलिड प्रोडक्ट और बैच-स्पेसिफिक QR कोड होने चाहिए।"

