लुधियाना सिटी सैंटर स्कैम  ई.डी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित

चंडीगढ़, 10 जुलाई (सुरजीत सिंह सत्ती) : लुधियाना सिटी सैंटर स्कैम मामले में ई.डी. द्वारा विजीलैंस ब्यूरो की जांच की ट्रायल कोर्ट में पेश की क्लोज़र रिपोर्ट देखने के आदेश विरुद्ध दाखिल अर्जियों पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में बसंत नामक एक कथित मुलजिम द्वारा दाखिल अर्जी पर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह सहित अन्य सभी नामज़द व्यक्तियों को नोटिस जारी किया हुआ है और हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एक दिन सुनवाई की जाएगी, लिहाजा सभी गुट अपना- अपना जवाब दाखिल कर दें।  अब हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर धवन की बैंच ने सभी गुटों को लिखित तौर पर अपना - अपना पक्ष देने की हिदायत करते फैसला सुरक्षित रख लिया है। वर्णनीय है कि ई.डी. ने चालान की कापी का निरीक्षण करने की इज़ाजत मांगी थी, जो कि लुधियाना अदालत ने दे दी थी और इसको स्कैम के एक मुलजिम चेतन गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को भूपिंदर सिंह बंसल नामक एक और मुलजिम ने भी चुनौती दी थी और कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को भी गुट बनाया था।