-बेअदबी मामले- पंजाब सरकार सी.बी.आई. की ऊपरी अदालत में कलोज़र रिपोर्ट की कापी लेने पहुंची


एस.ए.एस. नगर, 20 अगस्त (जसबीर सिंह जस्सी): बरगाड़ी बेअदबी मामले में सी.बी.आई. द्वारा केस बंद करने के लिए मोहाली अदालत में पेश की कलोज़र रिपोर्ट की कापी हासिल करने के लिए आज पंजाब सरकार द्वारा सी.बी.आई. की ऊपरी अदालत के विशेष जज एन.एस. गिल की अदालत में पहुंच की गई है। इसके चलते पंजाब सरकार द्वारा ज़िला अटार्नी संजीव बतरा, आर.के. सालवान और ए.आई.जी. सरबजीत सिंह आज अदालत में पेश हुए। अदालत में कलोज़र रिपोर्ट की कापी हासिल करने वाली दायर याचिका जो कि निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी, वाले फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में दायर की याचिका में उनके द्वारा कहा गया कि पंजाब पुलिस द्वारा इस मामले में सबसे पहले एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, लिहाजा रिपोर्ट की कापी की पड़ताल करनी है क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई विशेष जांच टीम (सिट) द्वारा बेअदबी के अन्य मामलों की जांच अभी विचाराधीन है। उन्होंने अदालत के ध्यान में यह भी लाया कि सी.बी.आई. द्वारा भी उक्त मामले में 3 अलग-अलग आर.सी./13,14,15 के तहत मामले तो दर्ज कर लिए गए हैं, परन्तु अदालत में सिर्फ एक कलोज़र रिपोर्ट क्यों पेश की गई है। उन्होंने अदालत में यह भी दलील दी कि पंजाब सरकार का बिना पक्ष सुने इस केस को बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका पक्ष सुन कर कलोज़र रिपोर्ट की कापी मुहैया करवाई जाए। अदालत ने उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए सी.बी.आई. को 29 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। यहां बताना बनता है कि इस मामले में शिकायतकर्ता रणजीत सिंह, गोरा सिंह और कुलविंदर सिंह मैनेजर द्वारा अदालत में याचिका दायर करके कलोज़र रिपोर्ट हासिल कर ली गई है और 23 अगस्त को उक्त तीनों शिकायतकर्ता कलोज़र रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं।