दूरसंचार कंपनियों की अपील खारिज 


 नई दिल्ली 24अक्टूबर -सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा अजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की परिभाषा के खिलाफ दूरसंचार कंपनियों की अपील को खारिज कर दिया। दूरसंचार कंपनियों को 90 हजार करोड़ का भुगतान करना होगा।