शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी पर राज्य सरकारें विचार करें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 8 मई (एजेंसी, जगतार सिंह): उच्चतम न्यायालय ने शराब खरीदने के लिए दुकानों पर लग रही भारी भीड़ से कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने को रोकने के इरादे से शुक्रवार को राज्यों से कहा कि वे लॉकडाऊन के दौरान इसकी ऑन लाइन बिक्री और होम डिलीवरी करने की संभावना पर विचार करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने शराब की बिक्री की अनुमति देने के गृह मंत्रालय के एक मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान राज्यों को यह निर्देश दिया। पीठ ने इसके साथ ही शराब बिक्री से संबंधित दिशा निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका का निबटारा कर दिया। याचिकाकर्ता गुरुस्वामी नटराज के वकील साई दीपक ने सुनवाई के बाद बताया कि पीठ ने लॉकडाऊन के दौरान शराब की बिक्री के लिए सीधे संपर्क विहीन या फिर ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी जैसे उपायों पर विचार करने का निर्देश दिया है।