मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से मिली राहत 

चंडीगढ़, 31 जुलाई (प्रो. अवतार सिंह)- पंजाब महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी के चंडीगढ़ सेक्टर-39 स्थित सरकारी घर खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी है, साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।