SC ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता बरकरार रखी

नई दिल्ली, 11 दिसंबर - सुप्रीम कोर्ट ने कहा"एसजी ने प्रस्तुत किया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और यूटी की स्थिति अस्थायी थी। एसजी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू-कश्मीर का यूटी में पुनर्गठन वैध है या नहीं," इसमें कहा गया है, "केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया है क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है।"