30 दिन के अंदर अपराध कबूल करने वालों को मिलेगी कम सज़ा - अमित शाह

नई दिल्ली, 20 दिसंबर - गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अब आरोपियों को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन मिलेंगे और जज को उन सात दिनों और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब अगर कोई अपराध के 30 दिन के अंदर अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि पहले दस्तावेज जमा करने को लेकर कोई नियम नहीं थे लेकिन अब 30 दिन के भीतर सभी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। इसमें कोई देरी नहीं होगी।