इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कल तक देनी होगी जानकारी


नई दिल्ली, 11 मार्च - सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के उस आवेदन को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी.इलेक्टोकल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था.इससे पहले पिछले महीने महीने सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे निर्देश दिया था कि वह छह मार्च 2024 तक 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे.इसी मामले में एसबीआई ने जानकारी देने की तारीख़ 30 जून कर बढ़ाने की मांग की थी.सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई को 12 मार्च तक 2024 तक जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च, 2024 को शाम पाँच बजे तक जारी करनी होगी.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील हरिश साल्वे एसबीआई बैंक का पक्ष रख रहे थे. वहीं पूर्व क़ानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ जाने-माने वकील प्रशांत भूषण एडीआर की ओर से पैरवी कर रहे थे.