दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली PIL को किया खारिज

नई दिल्ली, 28 मार्च - दिल्ली शराब नीति मामले में ED की रिमांड में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल (जनहित याचिका) दाखिला किया गया था. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या इसमें कोई कानूनी मनाही है ? साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसमें न्यायिक दखल आवश्यक नहीं। अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो एलजी उसे देखेंगे. उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे।