अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई थी - हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 8 अप्रैल- दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका 'प्रचार' के लिए दायर की गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 'आप' विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अदालत में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की, जहां पहले इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस प्रसाद ने कहा कि यह सिर्फ प्रचार के लिए है। उच्च न्यायालय ने पहले केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को खारिज कर दिया था। 4 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत पसंद है। इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।