शंभू बॉर्डर मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, नेशनल हाईवे पार्किंग एरिया नहीं

नई दिल्ली, 12 अगस्त- शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए पंजाब, हरियाणा के डीजीपी को एक सप्ताह में आसपास के जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे पार्किंग एरिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए गठित होने वाले पैनल की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश देगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शंभू सीमा पर सड़क को आंशिक रूप से खोलने की जरूरत है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। 

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