आयकर विभाग की आंतरिक समिति कर रही आयकर अधिनियम की समीक्षाः सीबीडीटी प्रमुख


नयी दिल्ली: 22 अगस्त  आयकर विभाग की एक आंतरिक समिति 1961 के प्रत्यक्ष कर कानून की समीक्षा करेगी ताकि गैर-जरूरी प्रावधानों को खत्म किया जा सके और बेहतर अनुपालन के लिए सर्वोत्तम वैश्विक गतिविधियों को अपनाया जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने यह बात कही है।
अग्रवाल ने कहा कि देश भर के आयकर (आईटी) अधिकारियों की भागीदारी वाली समिति ने आयकर अधिनियम, 1961 में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहल केंद्र सरकार की तरफ से कानून की व्यापक समीक्षा के तहत की जा रही है।