बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दोषी का भी घर भी नहीं गिरा सकते

नई दिल्ली, 2 सितम्बर - बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आरोप के आधार बुलडोजर एक्शन कानून के मुताबिक नहीं। कोर्ट ने पूछा कि आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे? आप दोषी का भी घर नहीं गिरा सकते। हम राज्यों को निर्देश जारी करेंगे। इस मामले में अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी।