कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय

नई दिल्ली, 13 सितम्बर - 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ हत्या, गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, दंगा भड़काना, अलग-अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, घरों में जबरन घुसना और चोरी के आरोप तय किए हैं। स्पेशल जज राकेश सियाल ने कहा है कि टाइटलर ने CBI के आरोपों पर कहा था कि वे दोषी नहीं हैं। इसलिए अब टाइटलर के खिलाफ इन आरोपों के हिसाब से ही केस चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। अदालत ने 30 अगस्त को पिछली सुनवाई में कहा था कि टाइटलर के खिलाफ हत्या का केस चलाने के पर्याप्त सबूत हैं।