कोर्ट ने उमर खालिद को दी 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम ज़मानत
दिल्ली, 18 दिसंबर - JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसके लिए सात दिन की जमानत मंजूर की है। खालिद 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित एक साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है।
#कोर्ट ने उमर खालिद को दी 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम ज़मानत