दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा बिल, अपने आप में होगा फुल प्रूफ- रेखा गुप्ता
नई दिल्ली, 29 अप्रैल - मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली में ये बड़ी स्थिति रही कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस न बढ़े। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) जिसमें ऐसी कोई गाइड लाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए। 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। आज हमने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में फुल प्रूफ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सुकून का विषय है।