इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 17-17 साल की सजा
इस्लामाबाद, 20 दिसंबर - पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। यह फैसला संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने सुनाया।
द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह मामला एक महंगे बुलगारी आभूषण सेट को बेहद कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान फिलहाल बंद हैं।
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