4 जून से 30 जून तक बंद रहेगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 

चंडीगढ़, 23 मई - सिविल व्यापार के संचालन के लिए 4 जून से 30 जून तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बंद रहेगा। हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिकाएं और अन्य मामलों में, जोकि तत्काल सुनवाई के आधार पर ज़रूरी हैं, उनकी सुनवाई इस समय दौरान हो सकती है। छुट्टियों के दिनों के बाद सोमवार 2 जुलाई से अदालत का नियमित काम फिर शुरू होगा।