रजनीकांत की पत्नी लता पर चलेगा मुकद्दमा


नई दिल्ली , 10 जुलाई (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने एक विज्ञापन एजेंसी को बकाये का कथित रूप से भुगतान नहीं करने के मामले में सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का रास्ता साफ करते हुये आज कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें विज्ञापन एजेंसी की शिकायत के बाद सुनवाई होनी चाहिये थी। अदालत ने कहा कि लता उचित मंच पर आरोपमुक्त होने के लिये याचिका दायर कर सकती हैं। इस विज्ञापन एजेन्सी ने अपनी निजी शिकायत में आरोप लगाया था कि वे 2014 में ‘कोचादायीयान’ के निर्माण के बाद के कारोबार में शामिल हुए थे।