कैबिनेट ने तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दी


नई दिल्ली 9 अगस्त - कैबिनेट ने तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दी। हालांकि यह गैर-जमानती अपराध बना रहेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में जमानत दे सकता है।