सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा लेने वाले सैन्य अधिकारी का सम्मान बहाल

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) : उच्चतम न्यायालय ने सेना के एक पूर्व अधिकारी का सम्मान बहाल किया है जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों में शामिल थे। न्यायालय ने उन्हें कदाचार के आरोपों से बरी करने और सेवानिवृत्ति के पश्चात लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिये जाने के फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने मेजर (अब सेवानिवृत्त) कुंवर अंबरेश्वर सिंह को स्वर्ण मंदिर परिसर से चलाए गए अभियान के दौरान बरामद कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को अपने पास रखने के आरोपों में सुनाई गई ‘फटकार की सजा’ को निरस्त करने के सशस्त्र बल अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने एएफटी के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन सरकार पर लगाए गए जुर्माने को 10 लाख रुपए से घटाकर एक लाख रुपया कर दिया। पीठ ने कहा,‘हम इस अपील में कोई दम नहीं पाते हैं इसलिए इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता पर लगाया गया 10 लाख रुपये का जुर्माना काफी अधिक है। इसलिए हम उसे घटाकर एक लाख रुपया करते हैं।’