सुप्रीम कोर्ट ने ज़रदारी की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा


इस्लामाबाद, 25 सितम्बर (वार्ता) : पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को परिसम्पत्ति मामले में राहत नहीं मिली है। उच्चतम न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व और उनके बच्चों की परिसंपत्तियों का ब्यौरा 15 दिन के भीतर तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मियां सादिक निसार की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आज श्री जरदारी की शीर्ष न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी परिसंपत्तियों का नेशनल रिकानसिलेशन आर्डिनेंस (एनआरओ) मामले में विवरण मांगा है। शीर्ष न्यायालय ने 29 अगस्त को एनआरओ से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व राष्ट्रपति से पिछले 10 वर्षों का परिसंपत्ति विवरण तलब किया था।