आम्रपाली ग्रुप के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के बाद ही तीनों की होगी रिहाई

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर -सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं करने और खरीददारों को फ्लैट नहीं देने पर आम्रपाली समूह के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह के 3 डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश दिया है.मंगलवार को न्यायमूर्ति ने पुलिस को कोर्ट के अंदर बुलाया और आदेश दिया कि अनिल शर्मा समेत आम्रपाली समूह के तीनों डायरेक्टरों को तब तक के लिए हिरासत में लिया जाए, जब तक वे फॉरेंसिक ऑडिट के पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा देते हैं.