बरगाड़ी कांड की जांच सी.बी.आई. से वापस लेने के प्रस्ताव को चुनौती

चंडीगढ़, 31 अक्तूबर (सुरजीत सिंह सत्ती): बरगाड़ी कांड की जांच सी.बी.आई. से वापस लेने संबंधी पंजाब विधानसभा  के अधिवेशन में पास किये प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने विधानसभा को स्पीकर द्वारा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है व साथ ही निर्देश भी दिये हैं कि सी.बी.आई. से जांच वापस लेने उपरांत बनाई एस.आई.टी. जांच की अंतिम रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश न करे। हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता की इकहरी बैंच ने उक्त निर्देश के साथ मामले की सुनवाई दो नवम्बर पर डाल दी है। चाहे जांच को अंतिम रूप देने पर उक्त निर्देश हुआ है, परन्तु यह आदेश जांच को प्रभावित नहीं कर सकेगा व एस.आई.टी. अपनी जांच जारी रख सकेगी। बरगाड़ी मामले में मुख्य तौर पर फंसे एस.एस.पी. चरणजीत सिंह शर्मा के साथ उस समय तैनात रहे पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह ने एडवोकेट सतपाल सिंह सिद्धू द्वारा याचिका दाखिल करके कहा है कि जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन द्वारा बरगाड़ी कांड की रिपोर्ट के साथ सरकार को भेजी सिफारिश में याचिकाकर्ता सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा था। याचिका में कहा कि सरकार ने यह महसूस किया कि क्योंकि कई बड़े अधिकारियों विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लिहाज़ा 24 अगस्त को एक नोटीफिकेशन जारी करके मामला सी.बी.आई. को दिये जाने का फैसला लिया था, परन्तु राजनीतिक दबाव के कारण पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव लाकर 28 अगस्त को ही जांच सी.बी.आई. से वापस लेने का फैसला ले लिया गया व इस संबंधी नोटीफिकेशन जारी करके जांच के लिए एस.आई.टी. बना दी थी। याचिका में कहा है कि स्पष्ट जांच के लिए मामला सी.बी.आई. को ही दिया जाना चाहिए, लिहाज़ा विधानसभा में पास प्रस्ताव रद्द किया जाना चाहिए।