चुनाव आयोग द्वारा पंचायती चुनावों हेतु चुनाव स्टाफ की ड्यूटी संबंधी निर्देश जारी

चंडीगढ़, 16 नवम्बर (विक्रमजीत सिंह मान) : राज्य में होने जा रहे पंचायती चुनावों संबंधी राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव स्टाफ की ड्यूटियों संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा ज़िलों के डिप्टी कमिश्नरों-कम-चुनाव अधिकारियों को पत्र लिख कर निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव स्टाफ की अदुती लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कर्मचारी की ड्यूटी उसके मौजूदा ब्लाक में ही लगाई जाए। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि कर्मचारी की ड्यूटी उसके ब्लाक में ही लगानी सुनिश्चित बनाई जाए। पत्र में लिखा गया है कि चुनाव स्टाफ की ड्यूटी लगाते समय कप्पल केसों के संबंध में जहां दोनों पति-पत्नी की चुनाव ड्यूटी लगी हो वहां पहले के आधार पर महिला कर्मचारी की ड्यूटी न लगाई जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि परन्तु आपसी सहमति से महिला कर्मचारी की ड्यूटी चुनावों में लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि अंगहीन कर्मचारियों को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी से छूट दे दी जाए तथा चुनाव ड्यूटी लगाते समय विभिन्न सरकारी विभागों से अधिकारियों व कर्मचारियों के ब्यौरे मांगने समय ही अंगहीन कर्मचारियों के ब्यौरे मांगे ही न जाएं।