‘जीरो’ के खिलाफ दायर याचिका पर 30 नवम्बर को सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय

मुम्बई, 19 नवम्बर (भाषा) : फिल्म ‘जीरो’ के निर्माताओं और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय 30 नवम्बर को सुनवाई करेगा। इस याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म के ट्रेलर से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर कर न्यायालय से फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं को उस दृश्य को हटाने का निर्देश देने को कहा था, जिसमें शाहरुख ‘कृपाण’ पहने दिखते हैं। याचिका में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से भी फिल्म को प्रमाणपत्र न देने और अगर दे दिया गया है तो उसे रद्द करने की अपील की गई है। खालसा ने सोमवार को न्यायमूर्ति बी.पी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एक खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिन्होंने इस पर सुनवाई के लिए 30 नवम्बर की तारीख तय की। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान बनियान और शॉट्र््स के साथ गले में 500 के नोटों की माला पहने और गले में तिरछी ‘कृपाण’ डाले नजर आ रहे हैं। खालसा का कहना है कि कृपाण सिर्फ ‘रहमत मर्यादा’ (सिख धर्म अपनाने) के बाद ही पहनी जाती है।