तमिलनाडु: गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर के ध्वजस्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं - मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश

चेन्नई, 31 जनवरी - मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आदेश दिया है कि गैर-हिंदुओं को पलानी मुरुगन मंदिर में ध्वज स्तंभ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। पलानी के सेंथिल कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की। मंदिर का नोटिस बोर्ड, जिसने गैर-हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था, वर्तमान प्राधिकरण द्वारा हटा दिया गया है। उन्होंने याचिका दायर कर नोटिस को बहाल करने का आदेश देने की मांग की।  न्यायाधीश श्रीमती ने याचिका पर सुनवाई की और मंदिर के अंदर गैर-हिंदुओं और हिंदू मान्यताओं का पालन नहीं करने वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध को मजबूत करने वाले बैनर लगाने का आदेश दिया। यह प्रतिबंध केवल ध्वजस्तंभ तक है, गैर-हिंदुओं को यात्रा का इरादा दर्ज करवाने के बाद प्रवेश की अनुमति है।