निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए निवास कोटा असंवैधानिक - पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय

चंडीगढ़, 17 नवंबर- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% निवास कोटा (डोमिसाइल कोटा) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम में निवासियों या अधिवास/निवास प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन बाद में अधिवास की शर्त 15 वर्ष से कम कर 5 साल कर दी गई।