कठुआ दुष्कर्म मामलार् 108वें गवाह एसआईटी प्रमुख पर जिरह शुरु


पठानकोट, 11 दिसम्बर (चौहान, शर्मा) पठानकोट की जिला व सैशन जज की अदालत में चल रहे रसाना कठुआ दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में एक सौ आठ वें गवाह आज  इस मामले की जांच के लिये गठित एसआईटी के मुखी व ज6मू क्राइम ब्रांच के एसपी नवीज पीरजादा की गवाही पर बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरहा शुरु की। आज ऐडवोकेट ऐके साहनी, एडवोकेट अनिल शर्मा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये बताया कि इस मामले में पुलिस के चार लोगों को भी  कथित दोषी बनाया गया है। जिनमें आनंद दत्ता, तिलक राज व एसपीओ जवान शामिल थे। उन्होने कहा कि रसाना कठुआ मामले की एफआईआर में बताया गया है कि तिलक राज ने सांझी राम कथित दोषी से बारहा, पंद्रहा व सत्रहा जनवरी को कथित रिश्वत ली थी तांकि इस मामले को प्रभावित किया जा सके। जबकि सांझी राम अपनी नौकरी से तीस नबंवर 2017 को सेवामु1त हुये थे। इस मौके पर उन्होने काफी खर्चा अपनी सेवा मु1ित के कार्यक्रम के दौरान किया होगा। फिर तीस नबंवर को निकाले गये पैसे कैसे जनवरी में सांझी राम के खाते में जमा हुये। फिर एसआईटी एक भी पैसा आज तक रिकवर नहीं कर सकी इसीलिये तो लोग इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिर भी यह नहीं बताया गया कि यह पैसे आनंद दत्ता को दिये गये तो फिर गये कहां थे। उन्होने कहा कि शुभम जो इस मामले का कथित दोषी है, का नाबालिग होने का मामला ज6मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर किया गया है पर उस पर सुनवाई नहीं हो रही जबकि पठानकोट की अदालत में मु2य मामला खत्म होने की क गार पर है। इस से हताश होकर शुभम के वकीलों ने हाई कोर्ट में मामला वापिस करने की अर्जी दी है। इसी तरह प्रवेश के नाबालिग होने का मामला चंडीगढ़ हाईकोर्ट में फाइल किया गया है पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। फिर इन गरीबों को इंसाफ कैसे मिलेगा। जबकि इस मामले के अहम साजिश कर्ता तालिब हुसैन को बलात्कार मामले और थाने पर हमला करने और सड़क जाम करने के मामले पर तुरंत सुनवाई हुयी पर उसको अंतरिम जमानत भी मिल गयी और अदालत में अभी तक पुलिस ने मामला पेश भी ना किया। वकीलों ने दोनो मुख्य अदालतों से इस मामले की तरफ ध्यान देने की जोरदार मांग की है।