रामपाल ने सज़ा को हाईकोर्ट में दी चुनौती

चंडीगढ़, 15 दिसम्बर (सुरजीत सिंह सत्ती): सतलोक आश्रम के प्रमुख कथित संत रामपाल ने हत्या के आरोप में हिसार अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निचली अदालत का फैसला खारिज करने की अपील की है। रामपाल के वकील जी.पी.एस. बल ने 195 पृष्ठ की अपील में 134 नुक्तों को आधार बना कर कहा है कि निचली अदालत ने इन नुक्तों पर गौर नहीं किया तथा निचली अदालत के फैसले पर कई तथ्य अन्तरविरोधी हैं। रजनी नामक महिला की मौत के मामले में मिली सज़ा को चुनौती देते हुए अपील में मुख्य रूप से कहा गया है कि रजनी की मौत बारे कहा जा रहा है कि उसकी मौत आश्रम के एक कमरे में दम घुटने से हुई तथा ट्रायल दौरान डाक्टरों ने उसे अस्पताल में मृत लाया गया दिखाया, जबकि रजनी दिल की बीमारी से पीड़ित थी जिस कारण कमरे में दम घुटने की बात कही जा रही है, वह समय हवादार है तथा वैसे भी ट्रायल कोर्ट ने इस संबंध में एक तथ्य में कहा है कि रजनी की मौत इलाज के दौरान हुई, जिससे उस के अस्पताल में मृत लाये जाने तथा उपचाराधीन होने के तथ्यों में अन्तरविरोध है इसके अलावा रजनी की मौत की जगह बारे भी निचली अदालत के फैसले में अन्तरविरोध है।