नैशनल हेराल्ड मामला : एजेएल ने एकल पीठ के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली, 6 जनवरी (भाषा, उपमा डागा पारथ): नैशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने यहां आईटीओ पर प्रैस एन्क्लेव में परिसर खाली करने से संबंधित एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में एजेएल ने 21 दिसम्बर 2018 के एकल पीठ के आदेश के पालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। एजेएल की तरफ से पेश हुए वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा कि अपील शनिवार की शाम को दायर की गई और 9 जनवरी को मामले में सुनवाई होने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने परिसर खाली करने से संबंधित केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली एजेएल की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि एजेएल ने फैसले के विरोध में लगाये गये अपने गंभीर आरोपों के पक्ष में कोई ठोस दलील नहीं दी। इसने कहा कि नैशनल हेराल्ड के प्रकाशक को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्ज़ा हटाना) अधिनियम, 1971 के मुताबिक परिसर खाली करने की कार्यवाही के तहत दो सप्ताह के अंदर अपना आईटीओ परिसर खाली करना होगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। केंद्र ने 56 साल की अपनी लीज खत्म कर दी और एजेएल को यह कहकर परिसर खाली करने को कहा कि यहां प्रिंटिंग या प्रकाशन की गतिविधि से संबंधित कोई काम नहीं चल रहा।