आर्थिक रूप से कमज़ोरों को आरक्षण संबंधी कानून पर राष्ट्रपति की मोहर

नई दिल्ली, 12 जनवरी (वार्ता) : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संसद से पारित 103वें संविधान संशोधन कानून को शनिवार को मंजूरी दे दी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पत्र में इस आशय की जानकारी दी गई है। इस कानून के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह आरक्षण मौजूदा आरक्षणों के अतिरिक्त होगा। तीन तलाक से जुड़े विधेयक तथा दो अन्य विधेयकों के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं होने के कारण फिर से लाये गये संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को मंजूरी दे दी। तलाक-ए-बिद्दत यानी तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधयेक, 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2018 और कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हो गए, लेकिन इन्हें राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सका। इसलिए,मंत्रिमंडल ने गत 10 जनवरी को दोबारा अध्यादेश लाने का फैसला किया।