आयकर विभाग ने कैप्टन और उनके बेटे के खिलाफ केस की सुनवाई 4 फरवरी तक की स्थगित

 लुधियाना, 21 जनवरी (किशन बाली केशव): आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह और उनके बेटे रणइन्दर सिंह के खिलाफ  दायर केस की सुनवाई 4 फरवरी तक स्थगित कर दी है। जानकारी मुताबिक आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री और उनके बेटे से उनकी देश और विदेश में सभी संपत्ति की जानकारी मांगी थी। कैप्टन और रणिंदर सिंह द्वारा जानकारी विभाग को दी गई थी लेकिन आयकर विभाग इस जानकारी से संतुष्ट नही है। इसलिए दोनों को फिर से नोटिस दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि कैप्टन और उनका बेटा आयकर विभाग को सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। आयकर अधिकारियों ने इन पर अधिकारियों की ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। इस मामले पर आयकर अधिकारी मैडम अमनप्रीत कौर की ओर से , कैप्टन और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ फौजदारी की धारा 276/ 177/ 181/ 186/ 187/ 193 और 199 के इलावा आयकर एक्ट की धारा 277 के तहत मामला दर्ज किया गया है। निचली अदालत ने इस मामले में कैप्टन और उनके बेटे को भी तलब किया था, लेकिन एडीशनल शैशन जज की अदालत द्वारा निचली अदालत के इन हुक्मों पर रोक लगा दी गई। माननीय न्यायधीश एस.के. गोयल की अदालत में इस मामले की सुनवाई कुछ समय के लिए हुई। आयकर अधिकारी मैडम अमनप्रीत कौर के बयान कलमबद्ध किए गए और गवाही शुरू की गई, लेकिन यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से माननीय जज गोयल ने कार्यवाही को 4 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।