एयरसेल-मैक्सिस मामला : चिदम्बरम व कार्ति को गिरफ्तारी से 18 फरवरी तक छूट

नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा): एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि 18 फरवरी तक बढ़ा दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने चिदम्बरम को इस आधार पर राहत दी कि वह 1 फरवरी को उपलब्ध नहीं रहेंगे। मामले की सुनवाई पहले एक फरवरी को होनी थी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता पी. चिदम्बरम और उनके पुत्र कार्ति भी आरोपी हैं। वहीं उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 30 जनवरी तक वह तारीख बताने को कहा जिस दिन वह आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ करना चाहता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने ईडी की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह उस तारीख के बारे में बताएं जिस दिन जांच एजैंसी कार्ति से पूछताछ करना चाहती है।