बब्बर खालसा के 3 सदस्यों को उम्र कैद

शहीद भगत सिंह नगर, 6 फरवरी (गुरबख्श सिंह महे) : बब्बर खालसा से संबंधित तीन व्यक्तियों को देश विरोधी गतीविधियाें में दोषी करार देते हुए माननीय अतिरिक्त ज़िला और सैशन जज की अदालत द्वारा उम्र कैद के साथ-साथ 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 24 मई 2016 शाम को थाना राहों के एसएचओ एसआई गुरदयाल सिंह ने सहित पुलिस पार्टी जाडला टी प्वाईंट पर असमाजिक तत्वों की जांच करने के लिए नाका लगाया हुआ था। किसी मुखबर ने इतलाह दी कि अरविन्द्र सिंह वासी गांव पल्लीयां खुर्द ज़िला शहीद भगत सिंह नगर जोकि बब्बर खालसा का सरगरम मैंबर है और अरसा करीब 7/8 महीने पहले दोहा कतर से आया है। वह बब्बर खालसा में नई भर्ती करने के लिए नौजवानों को उकसा रहा है और भारत के विरुद्ध युद्ध करने की योजना बना रहा है। उसने ग्रुप बनाया हुआ है, जिनके पास खतरनाक हथियार भी हैं। थाना राहों में मुकदमा नंबर 82 आईपीसी की धारा 121, 121ए और गैर कानूनी गतीविधियां निरोधक एक्ट 1967 की धारा 10/13 तहत मुकदमा दर्ज करके उसी दिन अरविन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया जबकि जांच और पूछताछ दौरान सामने आए तथ्यों के बाद तिथि 30 मई 2016 को सुरजीत सिंह उर्फ लक्की वासी बहादुर हुसैन थाना रंगड़ नंगल (गुरदासपुर) और 11 जून को रणजीत सिंह वासी लोच थाना सदर कैथल हरियाणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी उस समय से जेल में थे। इस मामले को लेकर ज़िला अदालत पुलिस छावनी में तबदील की गई। माननीय अतिरिक्त ज़िला सैशन जज शहीद भगत सिंह नगर की अदालत द्वारा अरविन्द्र सिंह, सुरजीत सिंह और रणजीत सिंह को दोषी करार देते हुए उनको धारा 121 में उम्र कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना न भुगतने की सूरत में 1-1 वर्ष और कैद जबकि धारा 121 ए में 10-10 वर्ष की कैद और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भुगतने की सूरत में 6-6 महीने की औद कैद भुगतनी पड़ेगी।