सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश- बिना फैसला आए न हो निर्माण या तोड़फोड़

नई दिल्ली, 07 दिसंबर - सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम कोई फैसला ना सुना दें, तबतक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए।