दिल्ली कोचिंग सेंटर मामला: अदालत ने ‘बेसमेंट’ के चार सहमालिकों को जमानत देने से इनकार किया


नयी दिल्ली: 22 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के उस ‘बेसमेंट’ के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें पानी भरने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, ‘‘जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।’’