बेंगलुरु दंगों की एनआईए जांच में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

नई दिल्ली, 13 फरवरी- सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बेंगलुरु दंगों की एनआईए जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े विभिन्न आरोपियों ने ज़मानत मांगी थी। यह ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक में यूएपीए मामलों की सुनवाई के लिए अदालतों की कमी के कारण मामले की सुनवाई शुरू होने में भारी देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को ऐसे और अधिक न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि यह कार्य तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाए।

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