हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला: परीक्षाओं में सिख उम्मीदवार लेकर जा सकेंगे कृपान
करनाल, 20 जनवरी (गुरमीत सिंह सग्गू)- हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में सरकार या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित एग्जाम में सिख कैंडिडेट 9 इंच (22.86 cm) लंबी कृपाण और 6 इंच (15.24 cm) लंबी कृपाण ले जा सकेंगे। उन्हें एग्जाम सेंटर पर एक घंटा पहले पहुंचना होगा। इसके अलावा, हिंदू धर्म की शादीशुदा महिलाएं एग्जाम सेंटर में मंगलसूत्र पहन सकती हैं, लेकिन उन्हें एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचना होगा।
गौरतलब है कि हरियाणा में एग्जाम देते समय सिख स्टूडेंट्स को कृपाण और हिंदू धर्म की शादीशुदा महिलाओं को मंगलसूत्र को लेकर बार-बार दिक्कतें आ रही थीं, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि, इस फैसले के पीछे दिल्ली हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसलों को भी वजह माना जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के W.P.(3) 7550/2017, W.P.(3) 13086/2018, रिव्यू पिटीशन 402/2019 और W.P.(3) 10550/2019 और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के 3WP-P9L-65-2019 में दिए गए फैसले पहले ही आ चुके हैं। ये फैसले न सिर्फ परीक्षाओं को सही तरीके से कराने पर फोकस करते हैं, बल्कि लोगों के धर्म और संस्कृति से जुड़े अधिकारों की रक्षा पर भी फोकस करते हैं।

