कोटकपुरा गो.लीकांड की सुनवाई भी अब चंडीगढ़ में होगी : हाईकोर्ट का आदेश

चंडीगढ़, 9 अप्रैल (संदीप कुमार माहना)- पंजाब के चर्चित कोटकपुरा गोलीकांड मामले में आज एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर इस मामले की सुनवाई फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट से चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। 

इससे पहले बहबल कलां गोलीकांड मामले की सुनवाई भी फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दी गई है. उस समय हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ कर दिया था कि अन्य संबंधित मामलों की सुनवाई भी चंडीगढ़ में की जाए। इसके बावजूद कोटकपुरा गोलीकांड का मामला फरीदकोट कोर्ट में चल रहा था। इसे चंडीगढ़ ट्रांसफर करने के लिए मोगा के तत्कालीन एस.एस.पी. चरणजीत शर्मा व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

आज हाई कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी दे दी और आदेश दिया कि कोटकपुरा गोलीकांड की सुनवाई भी बहबल कलां केस की तरह चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट में की जाए। 

हाई कोर्ट के इस फैसले से संबंधित दोनों मामलों की सुनवाई एक ही जगह पर आसान हो गई है, जिससे कार्यवाही में तेजी आने की उम्मीद है।

 
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