पंजाब हाई कोर्ट ने नियमित डीजीपी की नियुक्ति को लेकर मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़, 1 अक्टूबर (प्रो. अवतार सिंह) - पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में नियमित डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) की नियुक्ति न होने के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य में नियमित डीजीपी कब नियुक्त किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि डीजीपी का पद बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे तौर पर पूरे राज्य की कानून-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण पद को अंतरिम या अस्थायी व्यवस्था के जरिए अनिश्चितकाल तक नहीं चलाया जा सकता।

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