टिक टॉक मामले पर 24 अप्रैल तक मद्रास हाईकोर्ट करें फैसला - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 22 अप्रैल - भारत में टिक-टॉक एप पर बैन के मामले में कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष के एप पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा है कि भारत में एप पर बैन लगने के बाद उनको प्रतिदिन करोड़ों रुपये का नुक्सान हो रहा है। टिक टॉक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा। टिक-टॉक एप पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग वाली याचिका पर 24 अप्रैल को फैसला होगा।