लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े नए नियमों से टैक्स छूट पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली, 17 जुलाई (एजेंसी) : इरडा (आईआरडीएआई) ने नियमों में बदलाव कर पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस योजना में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर न्यूतम सम एश्योर्ड सालाना प्रीमियम के 10 गुणा से घटाकर सात गुणा कर दिया है, जिसका असर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट पर पड़ेगा। इन्कम टैक्स एक्ट के अनुसार छूट पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अधिकतम 10 प्रतिशत सालाना प्रीमियम पर ही छूट मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर 7 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर अधिकतम 70 हज़ार की छूट मिलेगी लेकिन सात गुणा सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसी है तो 1 लाख प्रीमियम पर 70 हज़ार रुपए तक ही टैक्स छूट मिलेगी और बाकी 30 हज़ार पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।